Fingeshwar :- अवैध गांजा के साथ माँ बेटे को फिंगेश्वर पुलिस ने किया गिरफ्तार।
गरियाबंद पुलिस के द्वारा 08 किलो 916 ग्राम गांजा के साथ आरोपी माँ एवं बेटा को किया गया गिरफ्तार।
आरोपियों के कब्जे से एक मोटर सायकल बजाज पल्सर व 02 नग मोबाइल फोन किया गया जप्त।
कार्यवाही थाना फिंगेश्वर।
विवरणः- गरियाबंद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अवैध गांजा, शराब एवं नशीली दवाईयों पर रोक थाम के साथ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। जिसके परिपालन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा मुखबिर लगाकर थाना पेट्रोलिंग एवं स्पेशल टीम के साथ अवैध गतिविधियों में विशेष निगाह रखी जा रही है। इसी क्रम में थाना फिंगेश्वर दिनांक 09.09.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि एक बजाज पल्सर मोटर सायकल में एक व्यक्ति मोटर सायकल के पीछे महिला को बैठाकर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर महासमुंद से मुख्य मार्ग होते हुए फिंगेश्वर की ओर आ रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा टीम तैयार कर थाना के मुख्य मार्ग पर एमसीपी लगाई गई। उसी दौरान मुखबिर के बताये अनुसार बजाज पल्सर में एक व्यक्ति व महिला मुख्य मार्ग की ओर आते हुए दिखे। एमसीपी में लगे पुलिस जवान द्वारा रोके जाने का प्रयास किया गया। संदेही वाहन रोकने का नाटक कर वाहन तेज रफ्तार से वहां से भाग निकला। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा कर ग्राम बासीन हनुमान मंदिर के पास संदेही के वाहन को रोका गया। वाहन से उतरते ही आरोपी द्वारा अपने पास रखे लोहे के धारदार चाकू को निकालकर लहराते हुऐ डराने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा बहादूरी पूर्वक आरोपी को काबू में लेते हुए पकड़ा गया। अभिरक्षा में लेकर पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना व अपनी माँ का नाम- शेख इमरान पिता शेख आरिफ उम्र 23 वर्ष एवं अकीला बेगम पति शेख आरिफ उम्र 50 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 05 तालाब गली साहू दुकान के सामने राम नगर राजनांदगांव जिला राजनांदगांव होना बताया। आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से दो अलग-अलग सफेद रंग प्लास्टिक के बोरी में 04.080 कि.ग्रा. व 4.836 कि.ग्रा. कुल 8.916 कि.ग्रा. जुमला कीमती 89,000/-रूपये व घटना में प्रयुक्त एक काले रंग का मोटर सायकल बजाज पल्सर क्रमांक सीजी 08 एयू 1779 कीमती 60,000/- रूपये एवं धारदार लोहे का चाकू के साथ दो नग मोबाइल को समक्ष गवाहों के जप्त किया गया। गांजा के संबंध में आरोपीगण के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होना पाये जाने से उनके खिलाफ धारा 20(ख) नारकोटिक एक्ट, 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपीः- 👇🏻👇🏻
(1) नाम शेख इमरान पिता शेख आरिफ उम्र 23 वर्ष एवं साकिन वार्ड नंबर 05 तालाब गली साहू दुकान के सामने राम नगर राजनांदगांव जिला राजनांदगांव।
(2) अकीला बेगम पति शेख आरिफ उम्र 50 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 05 तालाब गली साहू दुकान के सामने राम नगर राजनांदगांव जिला राजनांदगांव।
जप्त सामग्री 8.916 किलो ग्राम जुमला कीमती 89,000/-रूपये व घटना में प्रयुक्त एक काले रंग का मोटर सायकल बजाज पल्सर क्रमांक सीजी 08 एयू 1779 कीमती 60,000/- रूपये एवं दो नग मोबाइल साथ ही धारदार लोहे का चाकू।
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