Rajim -: मामूली बात पर जान से मारने की कोशिश
मोटर सायकल चलाने की बात को लेकर गाली गलौचकर जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले 04 आरोपी एवं 02 विधि से संघर्षरत बालक सही 06 लोगों को गरियाबंद पुलिस ने किया गिरफ्तार ।
कार्यवाही थाना राजिम।
विवरण- दिनांक 29/07/2025 को प्रार्थी भोजराम साहू पिता सुरेश कुमार साहू, उम्र 25 वर्ष पता ग्राम जौंदी,शीतला पारा थाना -गोबरा नयापारा ,जिला रायपुर के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सावन माह में अलग-अलग जगह घूम-घूम कर प्रार्थी और उसके दोस्त घटना दिनांक 28.07.2025 के शाम को वापस अपने घर लौट रहे थे। सड़क में मोटर सायकल चलाते समय कुल अज्ञात लोगां से मोटर सायकल चलाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। जो सुरसाबांधा बस स्टैण्ड के पास पहुचने से बारिस होने के कारण प्रार्थी और उसके दोस्त रेन कोट पहनने के लिये रूके हुये थे। तभी 5-6 व्यक्ति अपने वाहन मो0सा0 से प्रार्थी के पास आकर मोटर सायकल चलाने की बात को लेकर अश्लील गाली-गलौच करते हुए, जान से मारने की नियत से आरोपीगण द्वारा हांथ, मुक्का एवं धारदार नुकीले वस्तु से प्रार्थी के दोस्त बुद्धेश्वर साहू के पेट में चोंट पहुचाया गया।
जिसकी रिपोर्ट पर थाना राजिम में अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा 296,115(2),351(3),190,190(2),191(3),109 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अज्ञात आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के संबंध में निर्देश दिये थे। आरोपीगण की पतासाजी हेतु मुखबीर लगाया गया। जो मुखबीर की सूचना प्राप्त होने पर थाने से पुलिस टीम गठीत कर आरोपी हरिशंकर निषाद उर्फ भोला, हर्ष मानिकपुरी उर्फ मोनू, ठाकुर राम निषाद, जितेंद्र निषाद एवं दो विधि से संघर्षरत बालक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ किया गया।
जो सभी आरोपिगण के द्वारा अपने जुर्म स्वीकार करते हुए सड़क में मोटर सायकल चलाने की बात को लेकर प्रार्थी भोजराम साहू एवं उनके साथी बुद्धेश्वर साहू के साथ मारपीट करना बताये। प्रकरण में विवेचना के दौरान 25 आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई। आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
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